जालोर में 17 साल पुराने मामले में 9 आरोपियों के खिलाफ एसीबी(भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) ने कोर्ट में बुधवार को चालान पेश किया। एसीबी जालोर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मांगीलाल राठौड़ ने बताया कि सर्व शिक्षा अभियान के समावेशित शिक्षा के अर्तंगत जिले में दृष्टिबाधित छात्र-छात्राओं के लिए वर्ष 2007-08 में चश्मा वितरण कार्यक्रम होना था। इस दौरान सर्व शिक्षा अभियान जालोर में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा संबंधित फर्म चौधरी चश्माघर सांचौर, जिला जालोर के बेनामी फर्म के मालिक गणेशराम चौधरी से आपस में मिलीभगत की। फिर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर विभिन्न विद्यालयों में दृष्टिबाधित बच्चे कम होते हुए भी अधिक बता दिए। इसके बाद चश्मा वितरण कर वित्तीय अनियमितताएं कर राज्य सरकार को 3,98,053.50 रुपए की अनुचित हानि पहुंचाते हुए फर्म मालिक गणेशराम को अनुचित लाभ पहुंचाया। जिस पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर में प्रकरण दर्ज किया गया था। इनके विरुद्ध चालान किया पेश
मामले में जांच की गई। जिसके बाद श्यामलता थालिया पुत्री पूरणमल थालिया ब्राह्मण, निवासी म.नं. 5/9, केसीसी नगर, पुलिस थाना सोढ़ाला जयपुर, तत्कालीन सहायक परियोजना समन्वयक (एपीसी) समावेशित शिक्षा कार्यक्रम प्रभारी, सर्वशिक्षा अभियान, जालोर, गणेशराम पुत्र दरगाराम, चौधरी, निवासी विवेकानंद सर्कल सांचौर, पुलिस थाना सांचौर, प्रोपराईटर चौधरी चश्माघर सांचौर के खिलाफ चालान पेश किया गया। साथ ही मनजीराम औदिच्य पुत्र किस्तुराराम, निवासी डबाल, तहसील सांचौर, जिला जालोर, तत्कालीन बीईईओ एवं अति. चार्ज बीआरसीएफ, ब्लॉक सांचौर (सेवानिवृत्त), आसुराम पुत्र ठाकराराम बिश्नोई, निवासी वीयों का गोलिया पूनासा, तह. भीनमाल, जिला जालोर तत्कालीन संदर्भ केन्द्र सहयोगी जसवंतपुरा, जालोर, कानाराम पंवार पुत्र धनाराम बागरी, निवासी डकातरा तह. जालोर जिला-जालोर, हाल नि. वार्ड सं. 5 करड़ा रोड़ भीनमाल, जिला-जालोर, तत्कालीन बीआरसीएफ, कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान एवं अति. चार्ज ब्लॉक सायला, जिला जालौर, झूमरलाल उर्फ झूमरमल पालीवाल पुत्र श्री हेमराज पालीवाल निवासी मु./पो. काकेलाव, जिला जोधपुर, तत्कालीन बीआरसीएफ, सर्व शिक्षा अभियान, आहोर, जिला जालौर, तेजाराम बिश्नोई पुत्र सांवलाराम बिश्नोई, निवासी नैनोल, तह. सांचौर, जिला जालोर, हाल निवासी बडगांव रोड़ रानीवाड़ा, तत्कालीन बीआरसीएफ सर्व शिक्षा अभियान, ब्लॉक रानीवाड़ा, जिला जालोर के खिलाफ भी चालन पेश किया। इनके साथ ही मामले में राजूशेख पुत्र हीरेखान, निवासी लालपोल के अन्दर सिवाड़ी के पास, जालोर, तत्कालीन सीआरसीएफ, संकुल नौरवा, ब्लॉक आहोर, जिला जालोर, प्रवीण विश्नोई पुत्र चिमाराम बिश्नोई, निवासी सांकड़, तह. सांचौर, जिला जालोर, तत्कालीन आरपी सर्व शिक्षा अभियान, ब्लॉक, रानीवाड़ा, जिला जालोर व भैरुलाल वर्मा पुत्र गणपतलाल जाति वर्मा, निवासी मोहल्ला कागजी देवरा, कुम्हारों की गली, बूंदी जिला बूंदी, तत्कालीन अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जालोर (हाल सेवानिवृत) जालोर के विरुद्ध (क्रम संख्या 1 से 9 तक के विरुद्ध ) विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पाली के न्यायालय में चालान पेश किया गया।
