शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत सुरक्षा दलों द्वारा जिले में डेयरियों से 10 खाद्य पदार्थो के सैंपल लेकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सीएमएचओ डॉ. सीपी गोस्वामी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा शकंर डेयरी वीर गुर्जर मोहल्ला भीलवाड़ा से घी, व पनीर के 2 सैंपल , श्रीराम डेयरी, बापू नगर, से दही व पनीर के 2 सैंपल, श्री श्याम डेयरी, सब्जी मण्डी, बापु नगर से पनीर एवं दूध के 2 सैंपल तथा सीताराम रेस्टोरेन्ट,एस.के.प्लाजा, से तेल, आटा,मैदा व बेसन के 4 सैंपल लिये । इन सभी सैंपल को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेंर में जांच के लिये भेजा जायेगा।रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत लीगल कार्रवाई की जायेगी।शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत संपूर्ण जिले मे लगातार कार्रवाई की जा रही है। व्यापारियों को लाइसेंस बनाने,उसे सही जगह डिस्प्ले करने,खाने के तेल व मसालो को खुले में नही बेचने, साफ-सफाई रखने,मिठाईया आदि ढ़ककर रखने, पेकिंग मटेरियल फुड ग्रेड श्रेणी का काम में लेने के लिए लगातार समझाईश की जाती है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानो का उल्लंघन करने पर सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है।इस दौरान टीम द्वारा टोबेको फ्री यूथ कैम्पेन 2.0 के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 व 6 के तहत 3 दुकानों पर चालान काटे और 500-500 रूपये का जुर्माना वसूल किया। खाद्य व्यापारियों को दिये गये निर्देशों की पालना नहीं करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जायेगी साथ ही सभी नागरिको से अपील की है अगर कहीं पर भी मिलावटी खाद्य पदार्थ तैयार अथवा बेचान किया जाता है, तो इसकी सूचना कार्यालय के कन्ट्रोल रूम नम्बर 9462819999, 01482-232643 पर दी जा सकती है।
