दायीं मुख्य नहर निर्माण में छूटे खसरों के मुआवजे जल्द मिलेंगे

परवन वृह्द परियोजना: 8.68 करोड़ की राशि मंजूर जयपुर| बारां जिले में परवन वृहद सिंचाई परियोजना की दायीं मुख्य नहर के निर्माण कार्य में छूटे 82 खसरों के मुआवजे का रास्ता साफ हो गया है। वित्त विभाग की ओर से 868.25 लाख रुपए की विशेष अनुदान राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे प्रभावितों को शीघ्र भुगतान किया जा सकेगा। मुआवजा राशि की गणना नगरपालिका बारां की सीमा और वर्ष 2019-20 की डीएलसी दर के अनुसार निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि दायीं मुख्य नहर की आरडी 32.00 से 89.40 किमी के मध्य अटरू तहसील के 7 गांवों (अटरू, खुरी, लक्ष्मीपुरा, छैलाबैल, मूंडला, मेरमातालाब एवं सहरोद) की कुछ भूमि मूल अवार्ड के समय भू-अर्जन प्रक्रिया से सम्मिलित नहीं हो पाई थी। भूमि के खसरों में तरसीम नहीं हो पाने के कारण कुल 82 खसरे मुआवजा प्रकिया से बाहर रह गए थे। बाद में भूमि की तरमीम पूर्ण होने पर दिसम्बर, 2020 से भू-अर्जन की कार्यवाही पुन: शुरू की गई। इसी बीच 23 मार्च,2021 को अटरू नगरपालिका का गठन हुआ, जिससे बाद उक्त भूमि नगरीय सीमा में आ गई। इसके चलते मुआवजा राशि का पुनर्निर्धारण भी नए नियमों के अनुसार किया गया। इस परिवर्तन से मुआवजा राशि में अन्तर उत्पन्न होने पर विभाग ने समायोजन के लिए विशेष अनुग्रह राशि का प्रस्ताव तैयार राज्य सरकार को भेजा। प्रस्ताव को वित्त विभाग की ओर से 4 जून को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।