तंबाकू उपयोग नहीं करने की दिलाई शपथ

भरतपुर| नगर निगम में मंगलवार को दुकानदारों को तंबाकू उत्पाद बेचने संबंधित लाइसेंसिंग प्रक्रिया और नियमों की जानकारी दी है। उन्हें कोटपा कानून के नियमों और उनके उल्लंघन पर होने वाली सजा तथा जुर्माने की जानकारी दी गई। इस अवसर पर विक्रेताओं को तंबाकू का उपयोग नहीं करने की शपथ दिलाई। नगर निगम सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर एवं कार्यशाला का आयोजन हुआ। जिसमें आयुक्त श्रवण बिश्नोई ने तंबाकू विक्रेताओं को जल्द से जल्द लाइसेंस लेने एवं नियमों की पालना हेतु विस्तार से समझाया। एसआरकेपीएस संस्था के सामाजिक कार्यकर्ता राजन चौधरी ने तम्बाकू सेवन से होने वाले सामाजिक एवं आर्थिक दुष्प्रभावों एवं लाइसेंसिंग प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। स्वास्थ्य विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी नीरजा कुंतल ने बताया कि कोटपा के अनुसार कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं कर सकता। किसी भी तंबाकू विक्रेता को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर रोक है। 18 वर्ष से कम आयु वाले को तंबाकू पदार्थ बेचना अपराध है। शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ बेचना अपराध है। बिना चित्रित चेतावनियों के तंबाकू पदार्थ के पैकेट बेचना अपराध है। उक्त सभी नियमों के अंतर्गत एक से 5 साल तक की कैद एवं ₹200 से लेकर ₹10,000 तक जुर्माने का प्रावधान है। कार्यशाला में आयुक्त ने सभी थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को तम्बाकू सेवन नहीं करने एवं अपने आस-पास सफाई रखने के लिए शपथ दिलाई। नगर निगम सेक्रेटरी विजय प्रताप सिंह, आरओ तेजराम मीणा, तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के डीपीसी पुरुषोत्तम शर्मा इत्यादि ने आयोजन में सक्रिय योगदान दिया।