हनुमानगढ़ जिले में चल रहे ‘शुद्ध आहार-मिलावट पर वार’ अभियान के तहत लिए गए आइसक्रीम के सैम्पल की रिपोर्ट सब स्टैंडर्ड प्राप्त हुई है। अप्रैल महीने में जांच के लिए सैंपल जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर भेजे गए थे। खाद्य सामग्री के सैंपल की रिपोर्ट में हनुमानगढ़ की मै. ममता एजेंसी, मै. गणेश ट्रेडिंग कम्पनी और मै. न्यू कामरा इंटरप्राइजेज से लिए गए ब्रांडेड कम्पनियों की आइसक्रीम के सैम्पल की रिपोर्ट सब स्टैंडर्ड प्राप्त हुई है। हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से तीनों संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीएमएचओ डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार जिले में कार्यरत खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुदेश कुमार और रफीक मोहम्मद की ओर से 22 अप्रैल को हनुमानगढ़ जिले में विभिन्न ब्रांड की आइसक्रीम और आइसकैंडी के नमूने लेकर बीकानेर की जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में जांच के लिए भिजवाए गए थे। जिनकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर कई नामी आइसक्रीम कम्पनियों की आइसक्रीम जांच में सब स्टैंडर्ड पाई गई है। डॉ. शर्मा ने बताया कि हनुमानगढ़ जंक्शन से मै. ममता एजेंसी से लिए गए वॉडीलाल ब्राण्ड आइसक्रीम में मिल्क फेट निर्धारित मात्रा 10 प्रतिशत से कम 6.84 प्रतिशत प्राप्त होने पर सब स्टैंडर्ड होना पाया गया। इसके बाद हनुमानगढ़ टाउन में कोहला स्थित मै. श्री गणेश ट्रेडिंग कम्पनी से लिए गए क्रीमवेल ब्रांड की आइसक्रीम में मिल्क फेट निर्धारित मात्रा 10 प्रतिशत से कम 7.11 प्रतिशत प्राप्त होने पर सब स्टैंडर्ड होना पाया गया। इसी तरह हनुमानगढ़ टाउन की अल्फा मार्केट स्थित मै. न्यू कामरा इंटरप्राइजेज से लिए गए अमूल ब्रांड आइसक्रीम में मिल्क फेट निर्धारित मात्रा 10 प्रतिशत से बहुत कम 3.49 प्रतिशत होना और साथ ही टोटल सोलीड 36 प्रतिशत की जगह 23.56 प्रतिशत होना पाए जाने पर सब स्टैंडर्ड पाया गया है। डॉ. शर्मा ने बताया कि संग्रहित किए गए नमूनों में क्रीमवेल की आइसकैंडी, हेमोर ब्रांड की आइसक्रीम और आइसकैंडी जांच रिपोर्ट में पूर्णतया अमानक पाई गई है। अमानक पाई गई रिपोर्ट के संबध में संबधित व्यापारिक फर्म को नोटिस जारी कर दिया गया है। निर्धारित समय अवधि उपरान्त सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दिया जाएगा। यहां दें जानकारी
सीएमएचओ डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि जिले में खाद्य सामग्री की जांच की कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ नकेल कसी जा सके। उन्होंने आमजन से अपील की कि मिलावट करने वाले खाद्य विक्रेता और अवधिपार सामग्री बेचने वाले लोगों की जानकारी चिकित्सा विभाग के नम्बर 01552-261190 अथवा राज्य स्तरीय वॉट्सऐप नम्बर 94628-19999 पर दें, ताकि जिले में ‘शुद्ध आहार-मिलावट पर वार’ अभियान के तहत प्रभावी कार्रवाई हो सके। इस पर शिकायत मिलने पर विभागीय टीम खाद्य पदार्थ की जांच करेगी और सैंपल लेगी। इसके बाद रिपोर्ट आने पर न्यायालय की ओर से जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि खाद्य व्यापारी शुद्ध, बिना मिलावटी और एक्सपायरी डेट आदि देखकर ही खाद्य पदार्थों को बेचा करें।
