खरीफ 2025 सीजन पूर्व गोष्ठी में किसानों को योजनाओं की जानकारी दी

सवाई माधोपुर | खरीफ 2025 सीजन पूर्व गोष्ठी का खंडेवला में आयोजन किया गया। इसमें करीब 45 किसान शामिल हुए। सहायक कृषि अधिकारी सुरेश चंद्र स्वर्णकार ने किसानों को विभाग की अनुदानित योजनाओं और नए दिशा-निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कृषि यंत्र पर अनुदान लेने के लिए पहले मिट्टी की जांच कराना जरूरी है। एक बार लाभ लेने के बाद तीन साल तक दोबारा अनुदान नहीं मिलेगा। पिछले साल तारबंदी योजना के लिए 6 बीघा जमीन की शर्त थी। अब राज्य सरकार ने इसे घटाकर 2 बीघा कर दिया है। किसान जरूरी दस्तावेज तैयार कर कृषि पर्यवेक्षक को दिखाएं और फिर ऑनलाइन आवेदन करें। फार्म पॉन्ड योजना में अनुदान के लिए चारों तरफ तारबंदी जरूरी है। साथ ही किसान के पास स्प्रिंकलर, रैनगन या ड्रिप सिंचाई संयंत्र होना चाहिए। कच्चे और प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड पर अलग-अलग अनुदान मिलता है। पाइपलाइन योजना की भी जानकारी दी गई। कृषि पर्यवेक्षक ज्योति गुर्जर ने गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना और स्थाई वर्मी कंपोस्ट यूनिट पर मिलने वाले अनुदान की जानकारी दी। किसानों को बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन करते समय जरूरी दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है। किसी भी यंत्र या आदान की खरीद प्रशासनिक स्वीकृति से पहले करने पर अनुदान नहीं मिलेगा।