कुचामन में नशीला पदार्थ रखने पर दो को सजा:10 साल की जेल के साथ 1-1 लाख रुपए का जुर्माना, 2010 में पुलिस ने की थी छापेमारी

कुचामन में नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। पुलिस को 23 दिसंबर 2010 को मुखबिर से सूचना मिली थी। मोहनराम जाट राणासर बाईपास स्थित अपने जम्मू हिमाचल पंजाब ढाबे पर डोडा पोस्त रखता है। पुलिस ने छापेमारी कर ढाबे से 15 किलो 100 ग्राम डोडा पोस्त चूरा बरामद किया। पूछताछ में मोहनराम ने खुलासा किया कि वह यह माल अपने भाई गोविंद से मंगवाता था। इसे सुखराम की ढाणी में रखा जाता था। पुलिस ने सुखराम के यहां भी छापा मारा। वहां से 19 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्त चूरा मिला। दोनों के पास इसका कोई लाइसेंस या परमिट नहीं था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 के तहत मामला दर्ज किया। अभियोजन पक्ष ने 28 गवाहों के बयान और 37 दस्तावेज पेश किए। अपर सेशन न्यायालय के न्यायाधीश सुंदरलाल खारोल ने 9 अप्रैल 2025 को फैसला सुनाया। अदालत ने मोहनराम और सुखराम को 10 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर दो साल की अतिरिक्त कैद होगी। तीसरे आरोपी गोविंदराम को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।